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High Court : मुकदमों के स्थानांतरण के लिए पूर्व मंत्री आजम खां ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार

Thu, 19 Jan 2023 08:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 19 Jan 2023 08:04 PM IST
सार

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां रामपुर की जिला अदालतों में चल रहे उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रामपुर की विशेष न्यायालय में न्याय की उम्मीद नहीं है।

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Former minister Azam Khan appealed to the High Court for the transfer of cases
पूर्व मंत्री आजम खान। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां रामपुर की जिला अदालतों में चल रहे उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रामपुर की विशेष न्यायालय में न्याय की उम्मीद नहीं है। लिहाजा, उनके छह केसों की सुनवाई रामपुर की बजाय दूसरे जिले में स्थानांतरित कर सुनवाई की जाए। कोर्ट ने सुनवाई केबाद जिला जज रामपुर से रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई के लिए छह फरवरी की तिथि तय की है। आजम खान व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ सुनवाई कर रही थी।

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आजम खान की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट केवरिष्ठï अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट में सही तरीके से सुनवाई नहीं चल रही है। कई तरह की विसंगतियां हैं। उन्होंनेे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र के मामले का हवाला दिया। कहा कि जांच अधिकारी से कोई बयान नहीं लिया गया। जबकि, आरोप पत्र में यह दिखाया गया कि बयान लिया गया है।

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आजम खान की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठï अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भी अपनी बहस में यही बात दोहराई। जबकि, सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और संजय सिंह की ओर से तर्क दिया गया कि जांच में जन्म प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है। याची इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर याची के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में जिला जज रामपुर से रिपोर्ट मांगी है।

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