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फौजदारी अदालतों में भी 15 दिन के अवकाश की मांग

Sat, 04 Jan 2020 01:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jan 2020 01:33 AM IST
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Foreclosure courts also demand a 15-day holiday
Foreclosure courts also demand a 15-day holiday
प्रयागराज। बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सिविल अदालतों की तरह ही फौजदारी की अदालतों में भी जून के महीने में 15 दिन का अवकाश घोषित करने की मांग की है। कौंसिल शीघ्र ही इस मामले में प्रस्ताव पारित कर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
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बार कौंसिल के अध्यक्ष का कहना है कि हर साल प्रदेश भर की दीवानी अदालतों में एक से 30 जून तक ग्रीष्मावकास रहता है। इस दौरान फौजदारी अदालतें खुली रहती हैं। मगर, छुट्टी के दौरान न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 15 दिन का अवकाश मिलता है। इसकी वजह से काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी अवकाश पर चले जाते हैं और न्यायिक कार्य प्रभावित होता है। अधिवक्ताओं की यह मांग है कि फौजदारी अदालतों में भी अवकाश कर दिया जाए तो वकीलों को राहत मिलेगी। उनको अपने लंबित न्यायालीय कार्यों के निस्तारण का समय मिल सकेगा।
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