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झांसी में फर्जी मुठभेड़ के आरोपी पुलिस कर्मियों पर दर्ज होगी एफ आईआर

Wed, 14 Sep 2022 01:14 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Sep 2022 01:14 AM IST
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FIR will be registered against police personnel accused of fake encounter in Jhansi
court new - फोटो : istock
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों पर आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी यादव की याचिका पर दिया है।
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झांसी की मोंठ थाना पुलिस पर फर्जी केस दर्ज कर फर्जी मुठभेड़ में पुष्पेंद्र को मार गिराने का आरोप है। याचिका की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

पुष्पेन्द्र यादव के पिता सीआईएसएफ  में थे। उनकी आंख की रोशनी चली गई तो पुष्पेंद्र के एक भाई को उनकी जगह नौकरी दी गई। दूसरा भाई दिल्ली में मेट्रो में नौकरी करता है। जबकि पुष्पेन्द्र दो ट्रकों का मालिक था। बालू गिट्टी की ढुलाई करता था।
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मोंठ थाना पुलिस ने पुष्पेन्द्र को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला और फर्जी केस दर्ज कर हिस्ट्रीशीटर घोषित कर दिया। घर आए भाई को भी हत्या के प्रयास केस में फंसा दिया। न्याय न मिलने पर पत्नी ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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