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Prayagraj: नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलना पड़ा महंगा, दो पर मुकदमा

Sat, 23 May 2020 04:42 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Sat, 23 May 2020 04:42 PM IST
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FIR registered on two shopkeepers
एफआईआर की प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
मुट्ठीगंज के कोठा पार्चा बाजार में नियम विरुद्ध तरीके से दुकान खोलना दो दुकानदारों को महंगा पड़ा। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुट्ठीगंज पुलिस ने बताया कि थाने की फोर्स दोपहर में गश्त करते हुए कोठा पार्चा बाजार में पहुंची थी। वहां देखा कि साई इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित जूते चप्पल की दुकान खुली हुई थी। पूछताछ में दुकानदार ने अपना नाम ऋषभ गुप्ता पुत्र संतोष कुमार गुप्ता निवासी सालिकगंज रोड मुट्ठीगंज बताया।
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पुलिस का कहना है कि जिलाधिकारी की ओर से जो आदेश पत्र जारी हुआ है उसके मुताबिक जूते चप्पल की दुकान खोलने पर पाबंदी हैं। इस तरह नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने में आरोपी ऋषभ गुप्ता के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया। उधर कोठा पार्चा बाजार में ही श्री कलेक्शन नाम की रेडीमेंड गारमेंट की दुकान भी खुली मिली। दुकानदार ने अपना नाम रतन कुमार चौरसिया पुत्र शंकरलाल चौरसिया निवासी चंदापुर हाता मुट्ठीगंज बताया।
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पुलिस का कहना है कि लाकडाउन 4 में जिले के भीतर रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलने की अनुमति ट्रायल के रूप में सिर्फ सिविल लाइंस, सुलेमसराय और कटरा बाजार के व्यापारियों को मिली है और इसके लिए भी मंगलवार, बृहस्पतिवार वह शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस तरह से उपरोक्त व्यापारी ने भी नियमों का उल्लंघन का दुकान खोली जिसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर में बताया कि जांच की जा रही है।
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