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उमा भारती के खिलाफ आपराधिक मुक़दमे की सुनवाई से रोक हटी
Sat, 19 Dec 2020 03:09 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 19 Dec 2020 03:09 PM IST
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उमा भारती (फाइल फोटो)
- फोटो : SELF
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती व अन्य के खिलाफ महोबा की अदालत में चल रही आपराधिक मुक़दमे की कार्यवाही पर लगी रोक हटा ली है। और लंबे समय से विचाराधीन याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए 6 जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती व 6 अन्य की मुक़दमे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। महोबा जिला प्रशासन ने उमा भारती व उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम मे बाधा डालने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में 2012 में चरखारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
याची का कहना है कि यह केस राजनीति कारणों से दर्ज कराया गया है। वह विधान सभा चुनाव लड़ रही थी।झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को छः माह तक सीमित कर दिया है।इसलिए अंतरिम आदेश विखंडित किया जा रहा है।अदालत मुक़दमे की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा जिसपर कोर्ट ने यह कहते हुए 6 जनवरी की तिथि तय की है कि याचिका 2013 से लंबित है इसलिए सुनवाई स्थगित नही होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती व 6 अन्य की मुक़दमे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। महोबा जिला प्रशासन ने उमा भारती व उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम मे बाधा डालने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में 2012 में चरखारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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याची का कहना है कि यह केस राजनीति कारणों से दर्ज कराया गया है। वह विधान सभा चुनाव लड़ रही थी।झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को छः माह तक सीमित कर दिया है।इसलिए अंतरिम आदेश विखंडित किया जा रहा है।अदालत मुक़दमे की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
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याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा जिसपर कोर्ट ने यह कहते हुए 6 जनवरी की तिथि तय की है कि याचिका 2013 से लंबित है इसलिए सुनवाई स्थगित नही होगी।