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आबकारी सिपाही भर्ती 2016: निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट लगाई रोक

Wed, 01 Jun 2022 12:38 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Jun 2022 12:38 AM IST
सार

  • हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों से मांगा जवाब

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Excise constable recruitment 2016: High court ban on appointment of female candidates more than prescribed
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 में मूल श्रेणी से बाहर चयनित महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ मामले में राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए 18 जुलाई की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने प्रमोद कुमार सिंह व पांच अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट में याची की ओर से तर्क दिया गया कि आबकारी विभाग में सिपाहियों की भर्ती के लिए 2016 में कुल 405 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। इसमें 81 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, जबकि अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 15 मार्च 2022 को जारी किए गए परिणाम में 143 महिलाओं को चयनित कर लिया गया। याचियों की ओर से इसे गलत बताया गया।
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कहा गया कि आरक्षित पदों के मुकाबले अधिक पदों पर चयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थियों के मानक को पूरा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने याची के तर्कों को स्वीकार करते हुए भर्ती में 81 पदों पर ही महिलाओं अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। साथ ही मामले में सरकार सहित सभी प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। 
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