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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Ex-MP Umakant Yadav's sons are allowed to surrender in 90 days and get bail

पूर्व सांसद उमाकांत यादव के बेटों को 90 दिन में समर्पण कर जमानत कराने की छूट

Wed, 25 Aug 2021 09:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 25 Aug 2021 09:06 PM IST
सार

कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी।

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Ex-MP Umakant Yadav's sons are allowed to surrender in 90 days and get bail
उमाकांत यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद और बाहुबली नेता उमाकांत यादव के बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव की अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। याची की मांग पर उसे 90 दिनों के भीतर कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे विधि व्यवस्था अनुसार निर्णीत करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। याचियों के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर थाने में षड्यंत्र व लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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