फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Even after divorce, daughter-in-law filed a robbery case, case reached High Court

तलाक के बाद भी बहू पर दर्ज करा दिया डकैती का मुकदमा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Mon, 09 Nov 2020 09:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 09 Nov 2020 09:05 PM IST
विज्ञापन
Even after divorce, daughter-in-law filed a robbery case, case reached High Court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
पति से तलाक होने के बाद भी ससुर ने बहू के खिलाफ अपने पति से मिलकर डकैती और जालसाजी कर संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस विवेचना में सच्चाई पता चला तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस बीच पीड़ित बहू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमा रद़्द करने की गुहार लगाई थी। 
विज्ञापन


 बागपत की साक्षी सक्सेना की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के मद्देनजर याचिका अर्थहीन होने के आधार पर खारिज कर दी है। याची के अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता के मुताबिक याची साक्षी सक्सेना ने बागपत के तितरौंदा गांव थाना सिहांवली अहीर के यशवेंद्र पाल से 2913 में शादी की थी।
विज्ञापन


दोनों के बीच तालमेल ठीक न होने के कारण 2017 में उनका आपसी सहमति से तलाक हो गया। इसके बाद 29 जून 2020 को यशवेंद्र के पिता अतर सिंह ने यशवेंद्र और याची तथा अपने छोटे लड़के पुष्पेंद्र पाल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई की तीनों मिल कर उनके दिल्ली स्थित मकान पर कब्जा करने की नीयत की मकान का ताला तोड़कर घुस गए और वहां रखे गहने, नकदी व मकान के कागजात उठा ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी आरोप लगाया कि उसके पुत्रों ने कई बार उसे जान से मारने की नीयत से एक्सीडेंट कराने की कोशिश की। उनका मकान और खेत हड़पने की नीयत से फर्जी कागजात तैयार किए हैं। पुलिस इस मामले में साक्षी सहित अतर सिंह के दोनों बेटों के खिलाफ दर्ज कर विवेचना की। विवेचना में साक्षी का तलाक होने की जानकारी के बाद पुलिस उसके पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई। जिसका बाद कोर्ट ने याचिका अर्थहीन पाते हुए इसे खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed