{"_id":"5e8240a78ebc3e768b498811","slug":"employees-to-pay-salaries-during-bandh-dm-issued-order-to-all-companies-and-establishments","type":"story","status":"publish","title_hn":"बंद के दौरान कर्मचारियों को देना होगा वेतन, डीएम ने सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को जारी किया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बंद के दौरान कर्मचारियों को देना होगा वेतन, डीएम ने सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को जारी किया आदेश
Tue, 31 Mar 2020 12:25 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 31 Mar 2020 12:25 AM IST
विज्ञापन
double salary
- फोटो : social media
लॉकडाउन की वजह से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कपंनियां तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं लेकिन इन संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बंदी के दौरान का भी वेतन मिलेगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश भी जारी किया है कोरोना वायरस के संदिग्ध या प्रभावित कर्मचारियों को 28 दिनों का सवेतन अवकाश दिया जाए।
हालांकि, ठीक होने के बाद कर्मचारी को इसका मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। तभी अवकाश और वेतन मान्य होगा। डीएम ने आदेश दिया है इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ता के लिऐ एक साल की सजा या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। उन्हाेंने यह आदेश दिया है कि सभी को वेतन तीन अप्रैल तक जारी कर दिया जाए। डीएम का कहना है कि किसी के साथ अन्याय होता है तो कर्मचारी कंट्रोल रूम के नंबर 0532-2266098 और 0532-2266099 पर शिकायत कर सकते हैं।
000
विज्ञापन
000
कमेटी की ओर से निर्धारित मूल्य
वस्तु थोक (प्रति किग्रा) फुटकर
उरद 100 110
अरहर दाल 82 85
मसूर दाल 60 65
चना दाल 56 62
बेसन 65 70
आटा 28 30
मैदा-सूजी 32 36
गेहूं 21.22 22.24
चावल सामान्य 22 25
छोला चना 65 70
नमक 10 14
राजमा 90 100
सरसों तेल 100 110
रिफाइंड तेल 100 110
हल्दी पिसी 150 160
सूखा मिर्च 200 210
गुड़ 38 40
चीनी 38 40
आलू 16 20
प्याज 18 22
विज्ञापन
हालांकि, ठीक होने के बाद कर्मचारी को इसका मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। तभी अवकाश और वेतन मान्य होगा। डीएम ने आदेश दिया है इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ता के लिऐ एक साल की सजा या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। उन्हाेंने यह आदेश दिया है कि सभी को वेतन तीन अप्रैल तक जारी कर दिया जाए। डीएम का कहना है कि किसी के साथ अन्याय होता है तो कर्मचारी कंट्रोल रूम के नंबर 0532-2266098 और 0532-2266099 पर शिकायत कर सकते हैं।
विज्ञापन
000
होम डिलेवरी के लिए 19 दुकानें चिह्ति, लंबी होगी सूची
बेकरी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए शहर के अलग-अलग हिस्से में 19 दुकानें चिह्ति की गई हैं। इनमें ज्यादातर बेकरी, रेस्टोरेंट हैं। इनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। एडीएम सिटी ने बताया कि होम डिलेवरी वाली दुकानों की संख्या और बढ़ेगी। उनका कहना है कि इन दुकानों से सिर्फ होम डिलेवरी की सुविधा होगी। दुकान से बिक्री नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
सुबह सात से रात 11 बजे तक अनिवार्य रूप से खुलेंगी दुकानें
किराना, सब्जी और फल की दुकानें सुबह सात से रात 11 बजे तक अवश्य रूप से खुलेंगी। लोग अपनी सुविधानुसान किसी भी समय आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकें तथा दुकानों पर एक समय में भीड़ न जुटने पाए इसे सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि जहां तक संभव हो सके होम डिलेवरी की जाए।थोक एवं फुटकर दाम निर्धारित
खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने राशन तथा अन्य आवश्यक वस्तुआें के थोक एवं फुटकर भाव निर्धारित कर दिए हैं। दुकानदारों तथा ठेलिया वालों को वस्तुओं की रेट लिस्ट भी लगानी है। एडीएम आपूर्ति की ओर से आदेश जारी किया गया है लॉकडाउन के दौरान निर्धारित मूल्य पर भी खाद्य वस्तुओं की बिक्री की जाएगी।000
कमेटी की ओर से निर्धारित मूल्य
वस्तु थोक (प्रति किग्रा) फुटकर
उरद 100 110
अरहर दाल 82 85
मसूर दाल 60 65
चना दाल 56 62
बेसन 65 70
आटा 28 30
मैदा-सूजी 32 36
गेहूं 21.22 22.24
चावल सामान्य 22 25
छोला चना 65 70
नमक 10 14
राजमा 90 100
सरसों तेल 100 110
रिफाइंड तेल 100 110
हल्दी पिसी 150 160
सूखा मिर्च 200 210
गुड़ 38 40
चीनी 38 40
आलू 16 20
प्याज 18 22