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हाईकोर्ट : पटाखों की दुकानें व गोदाम बनाने की एनओसी मामले में नए सिरे से निर्णय लें डीएम

Wed, 21 Oct 2026 08:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 08:27 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में पटाखों की पांच दुकानें और पांच गोदाम बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इन्कार करने के जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है।

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DM to take a fresh decision regarding the issuance of NOCs for firecracker shops and warehouses.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में पटाखों की पांच दुकानें और पांच गोदाम बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इन्कार करने के जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याची को तीन दुकानें और दो गोदाम बनाने के लिए नए सिरे से प्रत्यावेदन देने की छूट दी है। साथ ही जिलाधिकारी को 22 अक्तूबर को व्यक्तिगत सुनवाई कर 26 अक्तूबर तक नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने अनंत राज फायरवर्क्स की याचिका पर दिया। याची ने पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए एनओसी मांगी थी। जिलाधिकारी ने 30 मई 2026 को सार्वजनिक सुरक्षा और आबादी के आसपास पटाखों के भंडारण संबंधी आपत्तियों के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया था। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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याची का कहना था कि अग्निशमन विभाग, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट में अनुकूल संस्तुतियां थीं। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराने के बावजूद किसी ने आपत्ति नहीं की। इसके अलावा आवेदन खारिज करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने याची की ओर से दुकानों और गोदामों की संख्या घटाने पर सहमति जताने के बाद जिलाधिकारी को नए प्रत्यावेदन पर समग्रता से विचार कर निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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