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Court : तीन घंटे हिरासत में रहे धूमनगंज चौकी प्रभारी, लंबित जमानत अर्जी पर आख्या पेश न करने पर कार्रवाई

Fri, 02 Aug 2024 03:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Aug 2024 03:55 PM IST
सार

मामला अपर सत्र न्यायाधीश डॉ लक्ष्मी कांत राठौर की अदालत का है। थाना धूमनगंज में दर्ज जानलेवा हमले के आरोपी फुरकान की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

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Dhumanganj outpost in-charge remained in custody for three hours, action taken for not presenting report on pe
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत में लंबित जमानत अर्जी पर तलब आख्या पेश न करने पर धूमनगंज चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार को अदालत ने गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। तीन घंटे हिरासत में रहने के बाद चौकी प्रभारी को रिहा किया गया।

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मामला अपर सत्र न्यायाधीश डॉ लक्ष्मी कांत राठौर की अदालत का है। थाना धूमनगंज में दर्ज जानलेवा हमले के आरोपी फुरकान की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने चौकी प्रभारी से आख्या तलब की लेकिन कई बार मौका देने के बावजूद आख्या नही आई तो कोर्ट ने 24 जुलाई को आदेश देते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से बृहस्पतिवार को हाजिर होने का आदेश दिया था। एडीजीसी अखिलेश सिंह बिसेन ने बताया कि कोर्ट में पेश हुए चौकी प्रभारी को नाराज कोर्ट ने तीन घंटे की हिरासत के बाद रिहा कर दिया।

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