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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Demand to stop Chhath Puja in Hindon river rejected, court refused to intervene due to delay in co

हाईकोर्ट : हिंडन नदी में छठ पूजा रोकने की मांग खारिज, कोर्ट आने में देरी के कारण हस्तक्षेप से इनकार

Fri, 17 Nov 2023 03:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Nov 2023 03:03 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा छठ पूजा को कुछ दिन शेष हैं। याची ने हाईकोर्ट आने में देरी कर दी, इसलिए हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाजियाबाद के महंत मुकेश गोस्वामी प्राचीन शनिदेव मंदिर गंगा घाट की जनहित याचिका पर दिया है।

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Demand to stop Chhath Puja in Hindon river rejected, court refused to intervene due to delay in co
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में अत्यंत प्रदूषित हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा छठ पूजा को कुछ दिन शेष हैं। याची ने हाईकोर्ट आने में देरी कर दी, इसलिए हिंडन नदी में छठ पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गाजियाबाद के महंत मुकेश गोस्वामी प्राचीन शनिदेव मंदिर गंगा घाट की जनहित याचिका पर दिया है।
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राज्य सरकार की अधिवक्ता आकांक्षा शर्मा ने याचिका का विरोध किया।याची अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी का कहना था कि गाजियाबाद में हिंडन नदी प्रदूषित है। छठ पूजा में इसमें स्नान करने से संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है। दिल्ली में यमुना नदी में छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है, इसलिए हिंडन नदी में भी छठ पूजा रोकी जाए। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।

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