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High Court : श्रीकृष्ण जन्म भूमि परिसर में किरायेदार को बिजली कनेक्शन देने की मांग खारिज

Fri, 08 Mar 2024 07:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 08 Mar 2024 07:17 PM IST
सार

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी ने 2 मार्च 2024 के विभागीय आदेश का हवाला दिया। कहा, मीना देवी व अन्य श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, मथुरा के आयुर्वेद भवन प्रांगण में बनी दुकान की कानूनी रूप से किरायेदार नहीं हैं।

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Demand for giving electricity connection to the tenant in Shri Krishna Janmabhoomi complex rejected
कृष्ण जन्मभूमि। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में स्वयं को किरायेदार बताकर बिजली कनेक्शन के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की कोर्ट ने मीना देवी, राम अग्रवाल और श्याम अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

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दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी ने 2 मार्च 2024 के विभागीय आदेश का हवाला दिया। कहा, मीना देवी व अन्य श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, मथुरा के आयुर्वेद भवन प्रांगण में बनी दुकान की कानूनी रूप से किरायेदार नहीं हैं। विभाग की ओर से बिजली कनेक्शन न दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

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श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता हरेराम त्रिपाठी ने बताया कि याची ने परिसर की दुकान में अवैध रूप से दूसरे व्यक्ति को किरायेदार रखा है। याची न किराया देती हैं और न ही बिजली का बिल। संस्थान में एकल बिंदु बिजली आपूर्ति है। साथ ही याची ने स्थानीय न्यायालय में वाद भी दाखिल कर रखा है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची को अधिशासी अभियंता की ओर से पारित 2 मार्च 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए नए सिरे से याचिका दााखिल करने का विकल्प दिया।

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