{"_id":"59de7d124f1c1b9e678b541e","slug":"ashraf-gaddu-s-house-attachment-notice","type":"story","status":"publish","title_hn":"अशरफ, गदऊ के घर कुर्की का नोटिस चस्पा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
अशरफ, गदऊ के घर कुर्की का नोटिस चस्पा
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 12 Oct 2017 01:59 AM IST
विज्ञापन
atiq ahmed
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ के चकिया स्थित घर की फिर से कुर्की के लिए धारा 82 का नोटिस चस्पा कर बुधवार को मुनादी कराई गई। इससे पहले 50 हजार के ईनामी बदमाश गदऊ पासी उर्फ विनोद कुमार के घर की कुर्की के लिए उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी कराई गई। आसपास के घरवालों से चस्पा किए गए नोटिस की गवाही भी कराई गई।
थाना धूमनगंज के झलवा में अशरफ के खिलाफ कारोबारी अरशद पर जानलेवा हमला और पैर तथा राइफल तोड़ने का मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज हुआ था। कुछ दिन बाद इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। तीन महीने पहले फिर से इस मुकदमे की विवेचना की गई, जिसमें अशरफ के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। अदालत से वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अशरफ हाजिर नहीं हुआ। 12 हजार रुपये के ईनामी अशरफ पर 50 हजार का ईनाम घोषित करने की तैयारी है। वारंट जारी होने के बावजूद इस मुकदमे में गिरफ्तारी न होने के कारण सीजेएम ने कुर्की से पहले 82 का नोटिस जारी किया है। जिसे आज उसके चकिया स्थित घर पर चस्पा कर दिया गया।
दूसरी ओर मुंडेरा मंडी निवासी गदऊ पासी उर्फ विनोद पुत्र छोटेलाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है। गैंगस्टर अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ भी कुर्की से पहले 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था। इसके मुंडेरा स्थित घर पर कुर्की से पहले का नोटिस पुलिस ने चस्पा कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करने के लिए धूूमनगंज के अलावा खुल्दाबाद और करेली थानों के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। थाना प्रभारी धूमनगंज नागेश सिंह ने बताया कि अगली कार्रवाई 83 की होगी। जिसके लिए अगले सप्ताह अदालत में आवेदन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना धूमनगंज के झलवा में अशरफ के खिलाफ कारोबारी अरशद पर जानलेवा हमला और पैर तथा राइफल तोड़ने का मुकदमा थाना धूमनगंज में दर्ज हुआ था। कुछ दिन बाद इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। तीन महीने पहले फिर से इस मुकदमे की विवेचना की गई, जिसमें अशरफ के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। अदालत से वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अशरफ हाजिर नहीं हुआ। 12 हजार रुपये के ईनामी अशरफ पर 50 हजार का ईनाम घोषित करने की तैयारी है। वारंट जारी होने के बावजूद इस मुकदमे में गिरफ्तारी न होने के कारण सीजेएम ने कुर्की से पहले 82 का नोटिस जारी किया है। जिसे आज उसके चकिया स्थित घर पर चस्पा कर दिया गया।
विज्ञापन
दूसरी ओर मुंडेरा मंडी निवासी गदऊ पासी उर्फ विनोद पुत्र छोटेलाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है। गैंगस्टर अदालत में पेश न होने पर उसके खिलाफ भी कुर्की से पहले 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था। इसके मुंडेरा स्थित घर पर कुर्की से पहले का नोटिस पुलिस ने चस्पा कर दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करने के लिए धूूमनगंज के अलावा खुल्दाबाद और करेली थानों के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। थाना प्रभारी धूमनगंज नागेश सिंह ने बताया कि अगली कार्रवाई 83 की होगी। जिसके लिए अगले सप्ताह अदालत में आवेदन किया जाएगा।
विज्ञापन