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इंजीनियर की लि व इन पार्टनर के खिलाफ रिपोर्ट, तुरंत एफआर

Sat, 04 Nov 2017 10:14 PM IST
Updated Sat, 04 Nov 2017 10:14 PM IST
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इंजीनियर की लि व इन पार्टनर के खिलाफ रिपोर्ट, तुरंत एफआर
इंजीनियर की लिव इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर, तुरंत खारिज
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पुलिस ने कहा, शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं
इसी कारण लगा दी गई एफआर
इलाहाबाद। धूमनगंज में जयंतीपुर में बुधवार को मर्चेंट नेवी के इंजीनियर सौरभ गौतम की फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में शुक्रवार रात उसकी लिव इन पार्टनर समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में इस मामले को खारिज करते हुए एफआर लगा दी। पुलिस का कहना है कि शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। इस कारण मुकदमे को खारिज कर दिया गया।
धूमनगंज के जयंतीपुर मुहल्ले में रहने वाले स्टेट बैंक के रिटायर कर्मचारी आरपी गौतम के बेटे सौरभ गौतम ने मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग की थी। वह एक अमेरिकन कंपनी में कार्यरत था। दिल्ली में किराये का फ्लैट लेकर रहता था। एक महीने पहले वह तीन महीने की छुट्टी लेकर घर आ गया था। बुधवार दोपहर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सौरभ के कमरे से सुसाइड नोट मिला था जिससे पता चला कि सौरभ का प्रेम संबंध कई साल शहर के बाई का बाग इलाके की एक युवती से था। वह भी दिल्ली में नौकरी करने लगी। उसने दिल्ली में फ्लैट किराए पर लिया था। करीब दो साल से सौरभ उसके साथ दिल्ली में लिव-इन रिलेशन में था। इस साल की शुरूआत में वह यूएस कंपनी के लिए शिप पर चला गया। मई में लौटा तो प्रेमिका का रुख बदला था। उसने सौरभ से कन्नी काटने की कोशिश की। सौरभ ने शादी का प्रस्ताव दिया तो ठुकरा दिया और कहा कि वह उसका फ्लैट खाली कर चला जाए। प्रेमिका के व्यवहार से दुखी होकर सौरभ घर लौट आया और बुधवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी।
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उसका सुसाइड नोट मिलने के बाद से ही घर वाले उसकी लिव इन पार्टनर से काफी खफा थे। तीन नवंबर की रात पिता आरपी गौतम ने सौरभ की लिव इन पार्टनर, उसकी मां, बहन तथा एक अन्य युवक के खिलाफ तहरीर दी जिसके आधार पर सभी के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इंस्पेक्टर नागेश सिंह ने बताया कि घर वालों के कहने पर उन्होंने रिपोर्ट जरूर दर्ज कर ली लेकिन उसे प्रारंभिक जांच के बाद खारिज कर दिया गया। उसके सुसाइड नोट में इस बात जिक्र था कि लड़की ने शादी से मना कर दिया। शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। इसी कारण इस मामले में एफआर लगा दी गई।
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