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कोर्ट की रोक के बाद भी चल रहे अवैध भट्ठे

Fri, 17 Jun 2016 01:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Fri, 17 Jun 2016 01:21 AM IST
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- जिला पंचायत, प्रशासन को दिया गया नोटिस
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिले के ज्यादातर ईंट भट्ठे अवैध रूप से चल रहे हैं। इनके पास भट्ठा चलाने के लिए पर्यावरण विभाग का नियमानुसार मिलने वाला अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं है। जिला पंचायत ने मानक पूरा न होने के कारण भट्ठा संचालकों को लाइसेंस देने का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मामला अब फिर से हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने ईंट भट्ठों के संबंध अदालत के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी की है। इसके लिए जिला प्रशासन और एसएसपी को नोटिस भी दिया गया है।
नोटिस के अनुसार तीन दिसंबर 2014 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदेश में कोई भी ईंट भट्ठा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार मानक पूरा किए बिना संचालित न किया जाए। पर्यावरण विभाग से एनओसी लेना आवश्यक है। मंत्रालय ने 24 जून 2013 को ऑफिस  मेमोरेंडम जारी कर बकायदा गाइड लाइन जारी की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस गाइड लाइन का पालन होना आवश्यक है। इसके बावजूद जिले में कहीं भी गाइड लाइन का पालन नहीं हो रहा है। आलम यह है कि जिला पंचायत में पंजीकृत 535 ईंट भट्ठों में अधिकांश को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। खनन विभाग ने भी बमुश्किल दर्जन भर भट्ठों को ही क्लियरेंस दिया है।
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कार्रवाई ऑन लाइन करने का आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पर्यावरण विभाग अवैध रूप से संचालित होने वाले ईंट भट्ठों पर की गई कार्रवाई को अपनी वेबसाइट पर ऑन लाइन करे। इसी प्रकार से एनओसी के लिए आवेदन करने वालों की सूचना भी ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। कितनों को एनओसी दी गई और किसको नहीं दी गई इसकी जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
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