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High Court : आजम और अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Sat, 27 Jul 2024 11:07 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 27 Jul 2024 11:07 AM IST
सार

स्वार से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी अनवार और सालिम की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की सड़क साफ करने वाली मशीन और उसके कटे पार्ट्स बरामद किए थे।

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Court seeks response from government on bail application of Azam and Abdullah
सपा नेता आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खां व अभियुक्त अजहर खान की जमानत अर्जियों को एक साथ सुनवाई के लिए 12 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही आजम व एक अन्य की अर्जी पर प्रदेश सरकार से दस दिन में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्ला खान याची का पक्ष रखा।

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स्वार से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी अनवार और सालिम की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2022 को जौहर विश्वविद्यालय से नगर पालिका की सड़क साफ करने वाली मशीन और उसके कटे पार्ट्स बरामद किए थे। सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान ने रामपुर कोतवाली में तहरीर देकर आजम, अब्दुल्ला,अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। नामजद सह आरोपी अनवार और सालिम को जमानत मिल चुकी है। वहीं, रामपुर एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने आजम, अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 

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