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Court : नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सजा

Sun, 16 Jan 2022 01:23 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 16 Jan 2022 01:23 AM IST
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Court: Punishment for the accused of possessing intoxicants
मुकदमा - फोटो : demo pic

जिला न्यायालय ने नशीले पदार्थ की बरामदगी का आरोप साबित होने पर आरोपी राजेश उर्फ  शेरा को एक साल एक महीने की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रागिनी ने विशेष लोक अभियोजक श्रीप्रकाश शुक्ला को सुन कर दिया है।

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घटना दो सितंबर 2014 थाना बारा की है। पुलिस उपनिरीक्षक उमाशंकर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सूचना मिली थी कि पिपराऊं की तरफ से बारा तिराहे पर अभियुक्त नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। अभियुक्त यात्रियों से दोस्ती कर खानेपीने की चीजों में नशीला पाउडर मिलाकर बेहोश कर देता है और फिर उनका सामान चोरी कर लेता है।
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पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली, जिसमें, उसके पास से 100 ग्राम नशीला डायजेपाम पाउडर बरामद हुआ था। अदालत ने अभियुक्त के जुर्म स्वीकार करने एवं आरोप साबित होने पर एक साल एक महीने की सजा सुनाई है।

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