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UP : न्यायालय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अमित शाह पर लगाया था धमकाने का आरोप
Mon, 08 Jul 2024 06:11 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 08 Jul 2024 06:11 PM IST
सार
जयराम रमेश ने एक जून को एक बयान जारी कर कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन पर धमकी दे रहे हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में लाने के लिए वह 150 से अधिक कलेक्टर्स को फोन कर चुके हैं।
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अमित शाह और जयराम रमेश
- फोटो : ANI
विस्तार
जिला न्यायालय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्र ने वाद दायर किया था। जिसके आधार पर कोर्ट ने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। अब नोटिस जारी कर कांग्रेस नेता से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
बता दें कि जयराम रमेश ने एक जून को एक बयान जारी कर कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन पर धमकी दे रहे हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में लाने के लिए वह 150 से अधिक कलेक्टर्स को फोन कर चुके हैं। उनका यह बयान उनके आधिकारिक ट्विटर अब (एक्श) पर भी पोस्ट किया गया था। जयराम रमेश ने अमित शाह के इस कृत्य को शर्मनाक बताया था।
इस बयान के खिलाफ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुशील कुमार मिश्र ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है।
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बता दें कि जयराम रमेश ने एक जून को एक बयान जारी कर कहा था कि गृहमंत्री अमित शाह जिला कलेक्टर्स को फोन पर धमकी दे रहे हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में लाने के लिए वह 150 से अधिक कलेक्टर्स को फोन कर चुके हैं। उनका यह बयान उनके आधिकारिक ट्विटर अब (एक्श) पर भी पोस्ट किया गया था। जयराम रमेश ने अमित शाह के इस कृत्य को शर्मनाक बताया था।
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इस बयान के खिलाफ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुशील कुमार मिश्र ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कांग्रेस नेता को नोटिस जारी किया है।
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