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हाईकोर्ट : हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के प्रशासनिक योजना से कोर्ट संतुष्ट
Mon, 21 Nov 2022 10:10 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 21 Nov 2022 10:10 PM IST
सार
दोनों न्यायमूर्तियों ने जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के प्लान से संतोष जताया और उम्मीद जताई कि प्रशासन योजना को दो माह में पूरी तरह से अमल कर लेगा।
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Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो न्यायमूर्तियों ने हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के जिला प्रशासन द्वारा तैयार योजना का जायजा लिया। परिसर के बाहर जाकर निरीक्षण किया और देखा कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अपने साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके ओझा व शासकीय अधिवक्ता एस के पाल व अन्य वकीलों ने ट्रैफिक प्लान की विस्तृत जानकारी की थी ।
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दोनों न्यायमूर्तियों ने जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के प्लान से संतोष जताया और उम्मीद जताई कि प्रशासन योजना को दो माह में पूरी तरह से अमल कर लेगा। याचिका को सुनवाई के लिए जनवरी 23के तीसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तैयबा बेगम की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट को जिला प्रशासन ने तैयार ट्रैफिक प्लान और उसपर अमल के उठाए गए कदमों की जानकारी दी। अधिकारियों व वकीलों के अनुरोध पर न्यायमूर्ति शमशेरी ने अपने साथ न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल को लेकर मौके का निरीक्षण किया और योजना के तहत उठाये गये कदमों से संतोष जताया।
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