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लोक प्रशासन के अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश

Sun, 16 Feb 2020 01:19 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 01:19 AM IST
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court instruction caal the candidate in interview,
लोक प्रशासन डिग्री धारक को प्रवक्ता सिविक्स के साक्षात्कार में बुलाने का आदेश
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक प्रशासन में एमए की डिग्री और नेट क्वालीफाइड अभ्यर्थी को इंटर कॉलेज में प्रवक्ता सिविक्स के पद हेतु साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। सोनी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने दिया है।

याची का कहना है कि वह इंटर कॉलेज में प्रवक्ता सिविक्स के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुई । परीक्षा में सफल होने के बाद उसे साक्षात्कार हेतु पत्र भेजा गया। मगर याची जब साक्षात्कार में शामिल होने पहुंची तो उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि उसके पास लोक प्रशासन में एमए की डिग्री है जबकि प्रवक्ता सिविक्स के लिए राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री मान्य है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि यूजीसी ने लोकप्रशासन और राजनीतिशास्त्र को समतुल्य विषय माना है। डा. राजवीर सिंह दलाल केस में सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का भी हवाला देकर कहा गया कि दोनों विषय समतुल्य हैं। कोर्ट ने याची को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया है। मगर उसका परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। परिणाम यह ध्यान में रखते हुए जारी करने का निर्देश दिया है कि एक पद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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