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कोर्ट : शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने में आरोपी को 10 साल की कैद
Thu, 09 Dec 2021 09:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 09 Dec 2021 09:45 PM IST
सार
प्रकरण कैंट थाने का है। पीड़िता ने 18 अक्टूबर 2016 को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी मुलाकात अरविंद कनौजिया से करीब सात वर्ष पहले हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई। उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
जिला न्यायालय ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोप साबित होने पर आरोपित अरविंद कनौजिया को 10 वर्ष की कैद एवं 13 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक मृत्युंजय त्रिपाठी एवं राजकुमार सोनी को सुनकर दिया है।
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आरोपित की ओर से कोर्ट के समक्ष तर्क दिया गया कि वह पीड़िता को अपने साथ रखने को तैयार भी है। वहीं, अदालत में उपस्थित पीड़िता ने कहा कि यदि आरोपित उससे हिंदू रीति रिवाज से शादी करे तो वह आरोपित के साथ जाने को तैयार है। लोक अभियोजक के द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह अपराध जानबूझकर किया गया है।
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प्रकरण कैंट थाने का है। पीड़िता ने 18 अक्टूबर 2016 को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी मुलाकात अरविंद कनौजिया से करीब सात वर्ष पहले हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई। उससे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। फरवरी 2016 तक घर में साथ रहता था। पीड़िता जब भी शादी के लिए कहती थी तो कहता था कि शादी कर लूंगा परंतु शादी नहीं किया। जब-जब अरविंद मिलता था गाली देकर जान से मारने की धमकी देता था। झूठा आश्वासन शादी कर लेने का देता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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