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कोर्ट : नाबालिग से दुष्कर्म में आमिर खान की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 06 Jan 2022 11:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 06 Jan 2022 11:04 PM IST
सार

प्रकरण धूमनगंज थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अभियुक्तों पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध करने, अश्लील वीडियो बनाने, तेजाब से चेहरा खराब करने और मुंबई ले जाकर बेचने का गंभीर आरोप है।

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Court: Amir Khan's bail application rejected for raping a minor
कोर्ट

विस्तार

जिला न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी आमिर खान उर्फ सलमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरभद्र ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी एवं मनोज तिवारी को सुन कर दिया है।

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प्रकरण धूमनगंज थाने का है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अभियुक्तों पर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का अपराध करने, अश्लील वीडियो बनाने, तेजाब से चेहरा खराब करने और मुंबई ले जाकर बेचने का गंभीर आरोप है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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