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सचिव माध्यमिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस
Wed, 10 Jun 2020 11:58 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 10 Jun 2020 11:58 PM IST
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- फोटो : PTI
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। उनको हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने का कारण बताने के लिए कहा गया है। यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो सचिव पर अवमानना का आरोप निर्मित होकर कार्रवाई हो सकती है।
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मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने रेवती इंटर कालेज बलिया से 2012 में रिटायर हुए राम सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची के पद की वैधता पर उठे सवालों पर 2007 से उसके वेतन का भुगतान रोक दिया गया। वह 31 अक्तूबर 2012 को सेवानिवृत्त हो गया।
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राज्य सरकार ने 16 मार्च 2016 को आदेश दिया कि याची का भुगतान माध्यमिक शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर होगा। निदेशक की संस्तुति के बाद भी भुगतान नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने सचिव को इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा। मगर, सचिव ने आदेश का पालन नहीं किया। दो बार अवमानना याचिका दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने सचिव को और समय दिया था। तीसरी बार दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है।
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