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प्रमुख सचिव माध्यमिक को अवमानना की नोटिस

Thu, 19 Dec 2019 01:12 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 01:12 AM IST
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Contempt notice to Principal Secretary Secondary
Contempt notice to Principal Secretary Secondary
प्रमुख सचिव माध्यमिक को अवमानना की नोटिस
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक आराधना शुक्ला को अवमानना की नोटिस दी है। कहा है कि महीने भर में प्राथमिक विद्यालयों को इंटरमीडिएट कॉलेजों से संबद्ध कर सारी सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं तो उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज बनाम अनुराधा शुक्ला प्रमुख सचिव सेकेंड्री एजूकेशन एवं तीन अन्य के नाम दाखिल अवमानना याचिका पर दी है। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद प्रमुख सचिव की ओर से प्राथमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट कॉलेजों की संबद्धता के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही सुविधाएं प्रदान की गईं। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अपनी अवहेलना माना और प्रमुख सचिव माध्यमिक को नोटिस दी।

मामला श्री कृष्ण इंटर कॉलेज देवनहरी सहित कई याचिकाओं का है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज केप्रबंधक जोखू लाल तिवारी ने प्राथमिक और इंटरमीडिएट कॉलेजों को संबंद्ध किए जाने केलिए कई बार प्रत्यावेदन किया लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते इंटरमीडिएट कॉलेजों को सुविधाएं नहीं मिल पाईं। मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों को इंटरमीडिएट कॉलेजों को संबंद्ध करने का निर्देश दिया था।
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