फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Consumer Commission: Retired railway officer did not get a flat in Greater Noida, Commission imposed damages

उपभोक्ता आयोग : सेवानिवृत्त रेलवे अफसर को ग्रेटर नोएडा में नहीं मिला फ्लैट, आयोग ने लगाया हर्जाना

Wed, 28 Aug 2024 06:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 Aug 2024 06:53 PM IST
सार

सेवानिवृत्त मुख्य कार्यालय अधीक्षक कृष्ण कुमार खरे लीडर रोड स्थित आस्था अपार्टमेंट में पत्नी चंद्रा खरे के साथ रहते हैं। याची ने बताया कि वर्ष 2014 को ग्रेटर नोएडा में फ्लैट लेने के लिए अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड कंपनी से संपर्क हुआ था।

विज्ञापन
Consumer Commission: Retired railway officer did not get a flat in Greater Noida, Commission imposed damages
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे से सेवानिवृत्त अफसर को ग्रेटर नाेएडा में बुकिंग का फ्लैट न देने पर नई दिल्ली कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड कंपनी के एमडी पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने केस फाइल करने से लेकर भुगतान तिथि तक कंपनी में बुकिंग के नाम पर जमा की गई कुल रकम को आठ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम व सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने सुनाया है।

विज्ञापन

सेवानिवृत्त मुख्य कार्यालय अधीक्षक कृष्ण कुमार खरे लीडर रोड स्थित आस्था अपार्टमेंट में पत्नी चंद्रा खरे के साथ रहते हैं। याची ने बताया कि वर्ष 2014 को ग्रेटर नोएडा में फ्लैट लेने के लिए अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड कंपनी से संपर्क हुआ था। डील करीब 22 लाख रुपये में तय हुई थी। इसके बाद उन्होंने आठ अगस्त 2014 से 19 जनवरी 2015 के बीच में 3.60 लाख रुपये जमा किए थे। कंपनी ने 2018 तक फ्लैट देने का वादा था। लेकिन समय बीत जाने के बाद तक कंपनी ने न तो बुकिंंग के पैसे वापस किए और न ही फ्लैट दिलाया। इससे परेशान होकर चंद्रा खरे ने एक सितंबर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था।

विज्ञापन

दो महीने का दिया वक्त

याची ने कहा कि बुकिंग के पैसों को वापस करने के लिए 10 फरवरी 2019 को कंपनी के एमडी को पत्राचार किया गया था। इसके बाद भी रकम नहीं लौटाई गई। वहीं, जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई तकलीफ के लिए पांच हजार रुपये और अन्य खर्च के लिए कुल दो हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि इस हर्जाना का अगले दो महीने तक भुगतान करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed