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कांस्टेबल भर्ती 2018 के दस्तावेज तलब
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कांस्टेबल भर्ती 2018 के दस्तावेज कोर्ट में तलब
पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान फोटो का मिलान न होने पर भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में हाईकोर्ट ने रिकार्ड तलब कर लिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से हलफनामे के साथ संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। धर्मराज और 148 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण का कहना है कि पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में उन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी। उनको शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया। भौतिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन को मंजूरी देने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण में याचीगण को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि पंजीकरण के समय ली गईं उनकी तस्वीरें उनसे मेल नहीं खा रही हैं। याचीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने कहा कि याचीगण की तस्वीरें ऑनलाइन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड पर भी लगाई गई थीं।
ये दोनों तस्वीरें एक-दूसरे से मेल खाती हैं। लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की फोटो भी ली गई थी। याचिका में अधिकारियों द्वारा तस्वीरों को छांटने और मिलान करने में घोर अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के हलफनामे के साथ संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
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पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान फोटो का मिलान न होने पर भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में हाईकोर्ट ने रिकार्ड तलब कर लिया है। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से हलफनामे के साथ संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। धर्मराज और 148 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण का कहना है कि पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में उन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी। उनको शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया। भौतिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन को मंजूरी देने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण में याचीगण को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि पंजीकरण के समय ली गईं उनकी तस्वीरें उनसे मेल नहीं खा रही हैं। याचीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने कहा कि याचीगण की तस्वीरें ऑनलाइन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड पर भी लगाई गई थीं।
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ये दोनों तस्वीरें एक-दूसरे से मेल खाती हैं। लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की फोटो भी ली गई थी। याचिका में अधिकारियों द्वारा तस्वीरों को छांटने और मिलान करने में घोर अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के हलफनामे के साथ संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
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