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दो जांचों में घट गई कांस्टेबल अभ्यर्थी की लंबाई
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Constable candidate length decreased in two investigations
दो जांचों में घट गई कांस्टेबल अभ्यर्थी की लंबाई
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई दो अलग-अलग जांचों में अलग-अलग पाए जाने पर पुलिस भर्ती बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि किस कारण से दो अलग-अलग मशीनों से नापी गई लंबाई में भिन्नता पाई गई है। अभ्यर्थी सतीश यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था। उस समय उसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर पाई गई जो कि तय मानक के अनुरूप है। मगर, याची के कान में कुछ समस्या होने के कारण उसका चयन नहीं हो सका था। याची ने 2018 की भर्ती में पुन: आवेदन किया इस बार उसकी लंबाई की जांच हुई तो लंबाई कम पाई गई।
उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि लंबाई निर्धारित मानक से कम है। याची का कहना था यदि उसकी लंबाई की जांच भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित मशीन से की जाती तो 168 सेंटीमीटर ही है। मशीन बदले जाने के कारण उसकी लंबाई में अंतर आया। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को एक सप्ताह में इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई दो अलग-अलग जांचों में अलग-अलग पाए जाने पर पुलिस भर्ती बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि किस कारण से दो अलग-अलग मशीनों से नापी गई लंबाई में भिन्नता पाई गई है। अभ्यर्थी सतीश यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था। उस समय उसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर पाई गई जो कि तय मानक के अनुरूप है। मगर, याची के कान में कुछ समस्या होने के कारण उसका चयन नहीं हो सका था। याची ने 2018 की भर्ती में पुन: आवेदन किया इस बार उसकी लंबाई की जांच हुई तो लंबाई कम पाई गई।
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उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि लंबाई निर्धारित मानक से कम है। याची का कहना था यदि उसकी लंबाई की जांच भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित मशीन से की जाती तो 168 सेंटीमीटर ही है। मशीन बदले जाने के कारण उसकी लंबाई में अंतर आया। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को एक सप्ताह में इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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