अब 50 करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए कॉमन आवेदन
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अभी तक प्रदेश में किसी भी तरह की औद्योगिक परियोजनाएं लगाने की स्वीकृति, अनुमति आदि के लिए अलग-अलग विभागों में आवेदन करने पर वहां से कई-कई बार आपत्ति लगा दी जाती थी। इसकी वजह से आवेदन पत्रों का निस्तारण समय से नहीं हो पाता था। इससे कारोबार शुरू करने वाले भी निराश होते थे। ऐसे में सरकार ने 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को एकल मेज व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन की ओर से जारी आदेश भी जारी किया जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत इकाई लगाने वाले कॉमन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसी के जरिए विभागीय अनुमतियां, अनापत्तियों, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि का निस्तारण होगा। इस कार्य के संपादन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए उद्योग बंधु को प्राधिकृत संस्था नामित किया गया है।
कॉमन आवेदन आने के बाद वाणिज्य कर, इलेक्ट्रिकल्स सेफ्टी, फायर सेफ्टी, खाद्य विभाग, वन विभाग, श्रम विभाग, फैक्ट्री एक्ट, बिजली विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औषधि विभाग, डीआईसी को सभी प्रक्रिया एक माह में पूरी करनी होगी। उद्योग बंधु की जिम्मेदारी होगी कि विभिन्न विभागों से जारी की गई अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस की प्रति एक यूनिक कोड जारी करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर के साथ वेबसाइट पर अपलोड की जाए, जिसको उद्योग लगाने वाला अपने कार्यालय में स्वयं ही डाउनलोड कर सकें।