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उपभोक्ता आयोग का आदेश : शादी की तारीख बदलने पर एडवांस रुपये लौटाने से इन्कार नहीं कर सकता होटल
Fri, 09 Oct 2026 02:40 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:40 PM IST
सार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा कि शादी की तारीख बदलने पर होटल एडवांस रुपये लौटाने से इन्कार नहीं कर सकता।
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जिला उपभोक्ता फोरम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा कि शादी की तारीख बदलने पर होटल एडवांस रुपये लौटाने से इन्कार नहीं कर सकता। आयोग ने इलाहाबाद रिजेंसी होटल को 1.25 लाख रुपये और इवेंट आयोजक को 25 हजार रुपये आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम व सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की पीठ ने दिया है। नैनी स्थित एडीए कॉलोनी की रहने वाली स्वाति मिश्रा ने आयोग में परिवाद दाखिल किया था। उनका कहना था कि उन्होंने शादी के लिए होटल में 28 नवंबर 2016 की तारीख बुक कराई थी। इसके लिए होटल को 1.25 लाख रुपये और इवेंट आयोजक को 25 हजार रुपये दिए थे। कुछ कारणों से विवाह की तारीख बदलकर तीन दिसंबर 2016 हो गई।
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उन्होंने इसकी सूचना होटल और आयोजक को देते हुए रुपये नई तारीख के लिए समायोजित करने व वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन लौटाए नहीं गए। होटल ने दावा किया कि स्वाति मिश्रा के नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई थी। आयोग ने बैंक रिकॉर्ड और इवेंट संबंधी दस्तावेजों की जांच में गेस्ट नेम स्वाति मिश्रा और शादी की तारीख 28 नवंबर 2016 दर्ज पाई।
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आयोग ने माना कि परिवादिनी और दोनों विपक्षीगण के बीच उपभोक्ता-सेवा प्रदाता का संबंध स्थापित है। इन आधारों पर आयोग ने ब्याज सहित रुपये लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही विपक्षीगणों को मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने के लिए कहा है।