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चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी की दाखिल, नहीं हुई सुनवाई
Thu, 24 Oct 2019 06:07 PM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Thu, 24 Oct 2019 06:07 PM IST
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पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद
- फोटो : PTI
एलएलएम की छात्रा से दुराचार के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानन्द ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। समयाभाव के कारण जिसकी सुनवाई नहीं हो सकी।अब बुधवार 30 अक्तूबर को सुनवाई हो सकती है।
रेप पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि मामले में जांच कर रही एसआईटी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि धारा 376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है।
बता दें कि पीड़िता ने लगातार वर्षो तक दुराचार करने का स्वामी पर आरोप लगाया है। फिलहाल स्वामी की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है।
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रेप पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने बताया कि मामले में जांच कर रही एसआईटी ने पीड़िता द्वारा नई दिल्ली के लोधी थाने में पहले की गयी शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि धारा 376 सी के तहत आरोप की जांच में इसे भी शामिल कर लिया गया है।
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बता दें कि पीड़िता ने लगातार वर्षो तक दुराचार करने का स्वामी पर आरोप लगाया है। फिलहाल स्वामी की निचली अदालत में जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है।
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