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चिन्मयानंद केस: छात्रा की जमानत पर सुनवाई टली, अदालत ने दिए दो दिसंबर को पेश होने के आदेश

Sat, 30 Nov 2019 12:39 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Sat, 30 Nov 2019 12:39 AM IST
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Chinmayanand case no hearing on students application next date 2nd December
कोर्ट में पेश हुई छात्रा - फोटो : अमर उजाला

स्वामी चिन्मयानंद से फिरौती मांगने की आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। अर्जी पर कोर्ट के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने यह आदेश देते हुए दो दिसंबर के तारीख दी है। सुनवाई से पहले छात्रा की अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पक्ष रखा। इसके साथ ही चिन्मयानंद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने भी अपना पक्ष रखा। 
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कोर्ट को बताया गया कि जमानत अर्जी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में आई है। पीड़ित छात्रा को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेजा गया है। उसके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।

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