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पांच लाख की धोखाधड़ी में बच्चा पासी के गुर्गे पर चार्जशीट
Fri, 01 Jan 2021 09:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 01 Jan 2021 09:16 PM IST
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crime
- फोटो : demo pic
चिह्नित माफिया बच्चा पासी के गिरोह के सदस्य मंजीत कुशवाहा के खिलाफ पुलिस ने पांच लाख की धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर इस मुकदमे में गालीगलौज के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की धारा की भी बढ़ोत्तरी की गई है। मामला जमीन के नाम पर रुपये हड़पने के आरोप से संबंधित है।
धूमनगंज के साकेत नगर निवासी गुरु प्रसाद पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं। उनके सहायक अध्यापक बेटे कैलाश ने इसी साल 24 अक्तूबर को पीपलगांव निवासी जिला पंचायत सदस्य मंजीत कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धारा में केस दर्ज कराया था। वह बच्चा पासी का करीबी और डी-46 गैंग का सदस्य है।
उसका आरोप है कि आरोपी ने छह साल पहले झलवा में जमीन के नाम पर उससे पांच लाख रुपये लिए। लेकिन जमीन नहीं दी। पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में गालीगलौज व एससी एसटी एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई। साथ ही लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। सीओ सिविल लाइंस अजीत सिंह चौहान ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोप सही मिलने पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दी गई है।
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धूमनगंज के साकेत नगर निवासी गुरु प्रसाद पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं। उनके सहायक अध्यापक बेटे कैलाश ने इसी साल 24 अक्तूबर को पीपलगांव निवासी जिला पंचायत सदस्य मंजीत कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धारा में केस दर्ज कराया था। वह बच्चा पासी का करीबी और डी-46 गैंग का सदस्य है।
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उसका आरोप है कि आरोपी ने छह साल पहले झलवा में जमीन के नाम पर उससे पांच लाख रुपये लिए। लेकिन जमीन नहीं दी। पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में गालीगलौज व एससी एसटी एक्ट की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई। साथ ही लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। सीओ सिविल लाइंस अजीत सिंह चौहान ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोप सही मिलने पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दी गई है।
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