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चेन छिनैती में महिला की जमानत खारिज
Sun, 28 Apr 2019 01:06 AM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 28 Apr 2019 01:06 AM IST
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जिला न्यायालय ने चेन छिनैती में आरोपी महिला आशा देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।यह आदेश एडीजे आईडी दुबे ने एडीजीसी अखिलेश सिंह विसेन और केएन सिंह को सुनकर दिया है।
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घटना चार मार्च 2019 की दारागंज थाने के दशाश्वमेघ मंदिर की है। आरोप है कि वादी की मां कामना शुक्ल दर्शन करने मंदिर गई थी कि महिलाओं के गिरोह में शामिल आरोपी महिला उनकी चेन छीन कर भाग गई थी। पुलिस ने अभियुक्ता के पास से चेन बरामद की है।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्र ने नकली दूध से बनी चाय बेचने के आरोपी अनिल और सुनील की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडीजीसी अमित मालवीय और भानु प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध किया और कहा कि अभियुक्तगण छिंवकी रेलवे स्टेशन के पास सफेद पेंट से नकली दूध बनाते है और उसी की चाय बना कर यात्रियों को बेचते है।
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फर्जी कागजात के आधार पर कार के लिए बैंक ऋण लेने में आरोपी धर्मेन्द्र कुमार की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे राममनोहर नारायण मिश्र ने एडीजीसी राज कुमार सिंह को सुनकर दिया है। घटना धूमनगंज थाने की है।