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UP : हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव, कुछ तकनीकी मामले न्यायिक अधिकारियों को तय करने की मिली अनुमति

Sun, 26 Nov 2023 12:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 26 Nov 2023 12:41 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट रूल्स के चैप्टर 11 रूल एक के तहत न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता बरतते हुए महानिबंधक कार्यालय में तैनात न्यायिक अधिकारियों को कुछ हल्के मामलों में न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।

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Changes in the judicial process of the High Court, permission given to judicial officers to decide some
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट रूल्स के चैप्टर 11 रूल एक के तहत न्यायिक प्रक्रिया में शिथिलता बरतते हुए महानिबंधक कार्यालय में तैनात न्यायिक अधिकारियों को कुछ हल्के मामलों में न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।

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अब न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट के निर्देशानुसार पक्षकारों को नोटिस का तामीला, वारंट जारी करने, अपील, याचिका, आपत्ति, पुनरीक्षण आदि की कमी दुरुस्त करने, समझौते का सत्यापन या हलफ पर गवाहों के बयान दर्ज करने, ऐसी अर्जियों को स्वीकार करने या नोटिस जारी करने जिसका विरोध नहीं किया गया हो, आदेश 12 व आदेश 32 के मामले, सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देने या नोटिस जारी करने, विशेष अपील स्वीकार करने, गवाहों आदि के खर्च का भुगतान, उत्तराधिकार कानून के तहत चैप्टर 2 नियम एक (नौ) के मामले, सिक्योरिटी बांड लेने, सत्यापन करने, एक ही मामले में दाखिल कई केसों में अन्य में आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट देना जैसे छोटे मामले सौंपे गए हैं। इस व्यवस्था से कोर्ट के समय की बचत होगी।

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