फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Challenging the validity of the Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Act

हाईकोर्ट : विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एक्ट की वैधता को चुनौती

Mon, 13 Feb 2023 11:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 13 Feb 2023 11:03 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम 2022 की वैधता की चुनौती याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार सहित विद्युत नियामक आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

विज्ञापन
Challenging the validity of the Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Act
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम 2022 की वैधता की चुनौती याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार सहित विद्युत नियामक आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एस के एच रिजवी की खंडपीठ ने नैनी प्रयागराज के व्यवसायी दिनेश शुक्ल की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याची का कहना है कि उसने अक्टूबर 2019 में प्री पेड विद्युत कनेक्शन लिया। छह माह बाद रिचार्ज नहीं किया। अक्तूबर 2022 में रिचार्ज कराया तो यह कहते हुए कनेक्शन एक्टीवेट नहीं किया गया कि कनेक्शन रिचार्ज न कराने की अवधि का न्यूनतम चार्ज नहीं जमा किया गया है। याची अधिवक्ता का तर्क है कि ऐसा करना टैरिफ आदेश का उल्लघंन है। याची ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत की। फोरम ने नोटिस जारी की किंतु दिसंबर 22 तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।
विज्ञापन


याची अधिवक्ता का कहना है कि इस दौरान रेग्यूलेशन 2007 को समाप्त कर 2022 में नया रेग्यूलेशन लाया गया है। जिसमें फोरम के चेयरमैन पद पर अपर जिला जज रैंक के न्यायिक अधिकारी के स्थान पर अधिशासी अभियंता को चेयरमैन नियुक्त करने का उपबंध किया गया है। ऐसा करना कोई भी अपने केस का जज नहीं हो सकता के विधिक सिद्धांत का उल्लघंन करना है। यह अनुच्छेद 13 के विपरीत होने के कारण रद्द किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed