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प्रयागराज : प्रतापपुर की सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को चुनौती, पूर्व मंत्री राकेशधर ने दाखिल की याचिका

Sun, 10 Jul 2022 10:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 10 Jul 2022 10:54 PM IST
सार

याची की ओर से तर्क दिया गया कि विजयी प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल दो अपराधों का विवरण प्रस्तुत किया है, जबकि उनके खिलाफ कई और अपराध हैं। प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में अपराधिक इतिहास का पूरा विवरण न देकर अपराध किया है।

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Challenged the election of Pratappur SP MLA Vijma Yadav former minister Rakeshdhar filed a petition
Prayagraj News : प्रतापपुर से सपा प्रत्याशी विजमा यादव। - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है प्रतिवादी मामले में साक्ष्य और रिकार्डों के साथ अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई पर याची अपना जवाब नहीं देता है तो बिना उसकी उपस्थिति के ही याचिका का निस्तारण कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए छह सितंबर की तिथि लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतापपुर विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे और पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी की याचिका पर दिया है।

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याची की ओर से तर्क दिया गया कि विजयी प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल दो अपराधों का विवरण प्रस्तुत किया है, जबकि उनके खिलाफ कई और अपराध हैं। प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में अपराधिक इतिहास का पूरा विवरण न देकर अपराध किया है। संबंधित तथ्यों को छुपाया है जो की विधि पूर्वक गलत है। जिसकी वजह से उनका नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए।

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याची ने इस संबंध में चुनाव अधिकारी से भी शिकायत की है। हालांकि कोई कार्रवाई ना होने से उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची की ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में पूरी अपराधिक जानकारी का विवरण नहीं दिया है। मामले में उसे प्रक्रिया के तहत जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी गई। इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने अभी तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह भी निर्देश दिया है कि वह अगली तिथि पर अपने पक्ष में सभी साक्ष्यों को संलग्न करेंगे ।

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