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High Court : राजस्व परिषद में सामान्य मामलों की तीन सदस्यीय पीठ की सुनवाई को चुनौती, सरकार से जानकारी तलब
Sun, 02 Aug 2026 06:58 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 02 Aug 2026 06:58 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की ओर से सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ से कराने के आदेश पर सरकार से जानकारी तलब की है। मामले की सुनवाई चार अगस्त को होगी।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की ओर से सामान्य मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ से कराने के आदेश पर सरकार से जानकारी तलब की है। मामले की सुनवाई चार अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी, प्रयागराज की याचिका पर दिया है।
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याची संगठन के अधिवक्ता ने दलील दिया कि यूपी राजस्व संहिता नियमावली के नियम 10 और 12 राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं देते कि वे प्रारंभिक स्तर पर मामलों की नियमित सुनवाई तीन सदस्यों की बेंच से कराने का निर्देश दें। बोर्ड में परंपरागत रूप से केवल संदर्भ के मामलों में ही तीन सदस्यीय पूर्ण बेंच गठित की जाती रही है। चूंकि राजस्व मामलों में लगभग हर वाद में गांव सभा एक आवश्यक पक्षकार होती है, इसलिए हर मामले में तीन सदस्यीय बेंच बनाना व्यावहारिक नहीं है और इससे बोर्ड का कामकाज ठप पड़ जाएगा।
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