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 छात्रा से दुष्कर्म का मामला : सासंद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की अर्जी खारिज

Thu, 02 Sep 2021 08:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 02 Sep 2021 08:45 PM IST
सार

अतुल राय के खिलाफ  वाराणसी के लंका थाने में पीड़िता ने 1जून 1019 को  मुकदमा दर्ज कराया था कि 7 मार्च 2018 से लगातार उसे धोखा दे कर  दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाया ,जान से मारने की धमकी दी थी।

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Case of rape of girl student: MP Atul Rai's application for advance investigation rejected
सांसद अतुल राय (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

घोसी  से बसपा सासंद अतुल राय को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए से झटका लगा है। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों की अग्रिम विवेचना कराए जाने के मामले मेें दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।  साथ ही मामले में आरोपित के बयान  दर्ज करने के लिए 7 सितम्बर  की तिथि नियत किया। यह आदेश विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह तथा राजेश कुमार गुप्ता  व गुलाब चंद्र अग्रहरि तथा  आरोपित के अधिवक्ता के तर्क को सुनकर दिया है।  
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अतुल राय के खिलाफ  वाराणसी के लंका थाने में पीड़िता ने 1जून 1019 को  मुकदमा दर्ज कराया था कि सात मार्च 2018 से लगातार उसे धोखा दे कर  दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाया ,जान से मारने की धमकी दी थी। इसी  मामले में अतुल राय जेल में बंद हैं। अतुल राय की ओर से पेश अर्जी में कहा गया है कि पुलिस में पीड़िता  के बयान,   अन्य गवाहों के बयान,  घटना स्थल की पहचान सीओ भेलूपुर की रिपोर्ट आदि के आधार पर आरोपी अतुल राय ने मामले की अग्रिम विवेचना कराने  की जरूरत है।
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 लोक अभियोजक राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में सरकार की ओर लगभग सभी गवाह पेश किए जा चुके है, आरोपी अतुल राय का बयान अब दर्ज होना है। इस स्तर पर अग्रिम विवेचना करने से मामले की नए सिरे से सुनवाई करनी होगी जो संभव नही हैं, इसलिए अर्जी खारिज होनी चाहिए।
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