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Prayagraj News: शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 02:35 AM IST
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Case of abetment to suicide against teacher dismissed
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के स्कूल शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य मामले में चल रही मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने फैसले में स्पष्ट किया कि कथित उत्पीड़न की घटना और छात्रा की आत्महत्या के बीच समय का लंबा अंतराल होने के कारण आरोपी के खिलाफ कोई सीधा संबंध साबित नहीं होता है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने दिया है।
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मोदी नगर स्थित पब्लिक स्कूल के भौतिक विज्ञान के शिक्षक पर आरोप था कि उन्होंने 11वीं की छात्रा से अभद्र व्यवहार किया। उसे ट्यूशन के लिए मजबूर किया और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता का कहना था कि लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने 29 जुलाई 2011 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।
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ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेकर शिक्षक को तलब किया। आरोपी ने समन आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में याचिका दायर की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद पाया कि उत्पीड़न की आखिरी कथित घटना दो अप्रैल 2011 को हुई थी जबकि छात्रा ने करीब तीन माह बाद 29 जुलाई को आत्महत्या की।
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इस दौरान छात्रा परिवार के साथ घर पर थी और आरोपी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था इसलिए इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। कानून के अनुसार, उकसाने की घटना और आत्महत्या के बीच समय की निकटता और एक अटूट कड़ी होना अनिवार्य है।

कोर्ट ने अभियोजन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। कहा कि छात्रा की मौत के बाद न तो पुलिस को सूचना दी गई, न ही पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों ने गुपचुप तरीके से शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके अलावा, घटना के चार माह बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया। इसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही रद्द कर दी।
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