फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Case filed against BJP MLA Pravin Patel of Phulpur ends

फूलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण पटेल के खिलाफ दर्ज मुकदमा समाप्त 

Sat, 31 Oct 2020 09:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Oct 2020 09:25 PM IST
विज्ञापन
Case filed against BJP MLA Pravin Patel of Phulpur ends
मुकदमा - फोटो : demo pic
कोर्ट एमपी-एमएलए ने भाजपा के विधायक प्रवीण पटेल के खिलाफ आचार संहिता के तहत दर्ज मुकदमे में अभियोजन द्वारा  मुकदमा वापसी की अर्जी मंजूर कर मुकदमा समाप्त कर दिया है। उनको अपराध से दोषमुक्त कर दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह को सुन कर दिया है। 
विज्ञापन


उत्तर प्रदेश शासन की ओर से डीएम को मुकदमा वापस लेने का निर्देश दिया गया था, जिसे वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्याम धर द्विवेदी ने स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत किया। इसमें यह मांग की गई थी कि विधायक प्रवीण पटेल के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमे को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जनता को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए शासन को यह मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।
विज्ञापन


घटना 16 फरवरी 2017 की सराय इनायत थाने की है। विधानसभा चुनाव के दौरान एसडीएम फूलपुर की उड़नदस्ता टीम ने ग्राम ककरा दुर्वासा आश्रम परिसर में भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल को माइक व कुर्सी लगाकर सभा करते पाया था, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तर प्रदेश शासन ने इस मुकदमे को जनहित में वापस लिए जाने का निर्णय लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed