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साठ साल में रिटायर नहीं होंगे कैंट बोर्ड के अध्यापक

Fri, 03 Mar 2017 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Fri, 03 Mar 2017 01:47 AM IST
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Cantt Board teacher will not retire at sixty years
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कैंटोंनमेंट बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापक 60 वर्ष की आयु में रिटायर नहीं किए जाएंगे। उनको 62 वर्ष की आयु में ही रिटायर किया जाए। कानपुर की उषा बंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीके बिड़ला ने यह आदेश दिया।
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याचिका में कहा गया कि याची मीरापुर कैंट कानपुर में बालिका जूनियर हाईस्कूल में अध्यापिका थी। साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे आठ अगस्त 2013 को रिटायर करने का नोटिस दिया गया। कहा गया कि उसे 31 अगस्त 2013 को रिटायर किया जाएगा क्योंकि उसकी आयु 60 वर्ष की हो गई है। नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अधिवक्ता अंकित गौर का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।
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जबकि कैंट बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि कैंट बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल को बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है जिसमें सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है इसलिए 60 वर्ष में अध्यापक को रिटायर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची ने समय रहते कोर्ट की शरण ली है इसलिए उसे सत्र लाभ देते हुए दो वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।
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