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अविभाजित पैतृक आवास के हिस्से पर कब्जे का नहीं दे सकते समादेश-हाईकोर्ट

Wed, 30 Jun 2021 08:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Jun 2021 08:07 PM IST
सार

  • अधिकारियो को भी अधिकार नही, बंटवारा वाद से कराएं निपटारा 

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Can't give orders for possession of undivided ancestral house - High Court
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अविभाजित पैतृक संपत्ति के खास हिस्से पर कब्जा सौपने के संबंध में मेन्टीनेन्स एण्ड वेल्फेयर ऑफ पैरेन्ट एण्ड सीनियर सिटिजन एक्ट के तहत समादेश जारी नहीं किया जा सकता और अधिकारियों को भी संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार नहीं है।बंटवारे के लिए सिविल वाद दायर कर किया जा सकता है । कोई ने जिलाधिकारी प्रयागराज को याची की अर्जी तय करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया है।कोर्ट ने याची को बंटवारा वाद दायर कर विवाद निपटाने का  विकल्प सुझाया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने करछना प्रयागराज  निवासी जय प्रकाश तिवारी की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसके पैतृक आवास में वह दो भाइयों के साथ रह रहा है। मकान का बंटवारा नहीं किया गया हैऔर भाई उसके हिस्से का अतिक्रमण कर निर्माण करा रहे हैं।विवाद पर पुलिस ने धारा 107/116के तहत चालान कार्यवाही भी की है।थानाध्यक्ष उसके कब्जे में जबरन हस्तक्षेप कर रहे है।वह सीनियर सिटिजन है।जिलाधिकारी उसकी अर्जी तय नहीं कर रहे है।जिसपर यह याचिका दायर की गई थी।
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