फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Call on the tenant's right to freehold

किरायेदार के फ्रीहोल्ड कराने के अधिकार पर जवाब तलब

Wed, 08 Jul 2020 09:35 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 Jul 2020 09:35 PM IST
विज्ञापन
Call on the tenant's right to freehold
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पट्टे की भूमि पर बतौर किरायेदार काबिज व्यक्ति के जमीन को फ्रीहोल्ड कराने के अधिकार पर सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने साथ ही विवादित भूमि को किसी के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने पर रोक लगा दी है। मामला फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ का है। किरायेदार पंकज राय द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है।  
विज्ञापन


 फतेहगढ़ के गाड़ी खाना में विवादित प्लाट संख्या 331 के बारे में याची का कहना है कि उसका नाम1983-84 में नगर पालिका के रजिस्टर पर किरायेदार के रूप में दर्ज है। उसने भी फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए अर्जी दी। जिसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि पट्टाधारक या वारिसों को ही फ्रीहोल्ड कराने का अधिकार है, किरायेदार को नहीं।
विज्ञापन


याचिका में इसे विधि विरूद्ध मानते हुए कहा गया कि दो दिसम्बर 92 के शासनादेश के खंड 2(2)में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नगर पालिका या महापालिका के किरायेदार को फ्रीहोल्ड कराने का अधिकार है। इसकी अनदेखी कर याची की अर्जी निरस्त की गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भूमि पर निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। जवाब दाखिल करने का समय मांगा गया। याची अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि विवादित भूमि पर तीसरे पक्ष का हित न सृजित करने दिया जाए। इसपर कोर्ट ने किसी को भी अगली सुनवाई की तिथि तक फ्रीहोल्ड अधिकार देने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed