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कंपनी के डायरेक्टर बत्रा के प्रत्यर्पण की रिपोर्ट तलब, 76 कर्मकारों के देयों के भुगतान का निर्देश 

Tue, 15 Dec 2020 01:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 15 Dec 2020 01:13 AM IST
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Call for report of extradition of company director Batra, instructions for payment of dues of 76 workers
कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की मेसर्स राजेंद्र स्टील कंपनी के डायरेक्टर डीएस बत्रा के अमेरिका से भारत में प्रत्यर्पण कराने के मामले में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है और अधिवक्ता को 30 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट सहित हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। समापक में कंपनी की संपत्ति हड़प कर बेचने के आरोप में सीबीआई ने बत्रा के खिलाफ जांच में बुलाये जाने के लिए प्रत्यर्पण की अर्जी दी है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। 
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कोर्ट ने आफीशियल लिक्वीडेटर को कंपनी के 76 कर्मकारों के बकाए का भुगतान करने को भी मंजूरी दे दी है। नौ लाख छह हजार 977 रुपये का भुगतान किया जाना है। कोर्ट ने कर्मकार सतीराम यादव की अर्जी को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया है कि वह दूसरी अर्जी दाखिल करे। अर्जी में कर्मकारों के बकाए के भुगतान की मांग की गई थी। अर्जी पर अधिवक्ता कृष्णजी शुक्ल व आफीशियल लिक्वीडेटर के अधिवक्ता अर्नव बनर्जी ने पक्ष रखा। आफीशियल लिक्वीडेटर ने अपनी रिपोर्ट में याचियों के अलावा कुल 76 लोगों के देयों का भुगतान करने की अनुमति मांगी थी ।
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