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बुलंदशहर दंगा: आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की 7 याचिकाएं

Wed, 09 Jan 2019 08:13 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 09 Jan 2019 08:13 PM IST
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Bulandshahr riot: 7 petitions rejected by high court, not stay on arrested of accused
Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर में गोकशी के आरोप को लेकर हुए दंगे के छह आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। रवि साहनी और छह अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।

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प्रदेश सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में चमन और देवेंद्र को पुलिस ने चार दिसंबर 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। याचीगण रवि साहनी, उपेंद्र, राघव, राजकुमार और अन्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अभियुक्तों के घरों पर कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। याचिका में तथ्यों को छिपाया गया है। पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।
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तीन दिसंबर को बु़लंदशहर में गोकशी के मामले को लेकर भीड़ उत्तेजित हो गई और इसे नियंत्रित करने गए एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह तथा नागरिक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने दर्जनों लोगों को आरोपी बनाया है जिनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है।

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