{"_id":"687ce3125ea94b12440e2d5d","slug":"board-should-consider-the-demand-for-releasing-the-marks-of-constable-recruitment-2025-07-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court : कांस्टेबल भर्ती के प्राप्तांक जारी करने की मांग पर विचार करे बोर्ड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court : कांस्टेबल भर्ती के प्राप्तांक जारी करने की मांग पर विचार करे बोर्ड
Sun, 20 Jul 2025 06:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 20 Jul 2025 06:07 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 के अभ्यर्थियों की प्राप्तांक जारी करने की मांग वाले प्रत्यावेदन को चार हफ्ते में निस्तारित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 के अभ्यर्थियों की प्राप्तांक जारी करने की मांग वाले प्रत्यावेदन को चार हफ्ते में निस्तारित करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने बिजनौर निवासी सचिन कुमार व अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।
विज्ञापन
याची के अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने दलील दी कि अभ्यर्थियो ने भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण लिखित परीक्षा, डीवी/पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास किया, लेकिन भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के मनमाने रवैये के कारण मेडिकल परीक्षा से पहले ही योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी जारी नहीं किए। स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि याची व्यक्तिगत तौर पर अपना प्रत्यावेदन दाखिल करे तो भर्ती बोर्ड नियमानुसार उनके दावों की निस्तारित करेगा।
विज्ञापन