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बेसिक शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में होगा समायोजन
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सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर आदेश जारी, वर्षों पुरानी मांग होगी पूरी
प्रयागराज। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बेसिक शिक्षकों का अब शहरी क्षेत्र में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों को विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। इस आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आने के इच्छुक शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। हालांकि, नगरीय क्षेत्र में समायोजित किए जाने के बाद संवर्ग परिवर्तन के चलते ग्रामीण शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो देंगे, वह नगरीय क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों से कनिष्ठ माने जाएंगे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 2006 में जारी शासनादेश के अनुसार परिषदीय शिक्षकों के एक ही जिले में अलग-अलग संवर्ग हैं। जिला विशेष के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक संवर्ग है, जबकि नगर पालिका, नगर पंचायत की निर्धारित, अधिसूचित सीमा क्षेत्र के लिए अलग-अलग संवर्ग हैं। इस प्रकार यदि विस्तारित नगर पालिका की नगर सीमा अथवा नगरीय क्षेत्र में जो विद्यालय शामिल हो जाते हैं, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की व्यवस्था के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों से विकल्प लेकर वरिष्ठताक्रम में शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार नगरीय सीमा में शामिल कर लिया जाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बीएसए से कहा गया कि वह जनपद में कार्यरत सभी शिक्षकों से विकल्पपत्र प्राप्त करके उसकी दो प्रतियों तथा विद्यालय में पिछले वर्ष 20 मई को कार्यरत शिक्षकों सहित आख्या उनके कार्यालय को भेज दें।
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प्रयागराज। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बेसिक शिक्षकों का अब शहरी क्षेत्र में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि विस्तारित नगर सीमा में आने वाले विद्यालयों एवं उसमें कार्यरत शिक्षकों को विकल्प लेकर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है। इस आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आने के इच्छुक शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। हालांकि, नगरीय क्षेत्र में समायोजित किए जाने के बाद संवर्ग परिवर्तन के चलते ग्रामीण शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो देंगे, वह नगरीय क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों से कनिष्ठ माने जाएंगे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 2006 में जारी शासनादेश के अनुसार परिषदीय शिक्षकों के एक ही जिले में अलग-अलग संवर्ग हैं। जिला विशेष के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक संवर्ग है, जबकि नगर पालिका, नगर पंचायत की निर्धारित, अधिसूचित सीमा क्षेत्र के लिए अलग-अलग संवर्ग हैं। इस प्रकार यदि विस्तारित नगर पालिका की नगर सीमा अथवा नगरीय क्षेत्र में जो विद्यालय शामिल हो जाते हैं, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की व्यवस्था के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों से विकल्प लेकर वरिष्ठताक्रम में शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार नगरीय सीमा में शामिल कर लिया जाए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बीएसए से कहा गया कि वह जनपद में कार्यरत सभी शिक्षकों से विकल्पपत्र प्राप्त करके उसकी दो प्रतियों तथा विद्यालय में पिछले वर्ष 20 मई को कार्यरत शिक्षकों सहित आख्या उनके कार्यालय को भेज दें।
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