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कोर्ट के निर्णय के आधार पर मात्र 30528 पदों पर हो सकेगी भर्ती
Fri, 12 Jun 2020 08:12 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 12 Jun 2020 08:12 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय हो गया है कि सरकार के पास अब 37,339 पदों को छोड़कर मात्र 30,528 पदों पर भर्ती का विकल्प बचा है। सरकार यदि नौ जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानकर भर्ती करती है तो 30,528 पदों के लिए काउंसलिंग करके उसे भर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका पर प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग के लिए जारी 67867 पदों में से 37,339 पदों को होल्ड करने के लिए कहा था। शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट की ओर से शिक्षक भर्ती के कटऑफ मार्क्स 60/65 को चुुनौती दी थी, अभ्यर्थियों की मांग थी की कटऑफ 2018 की 68500 शिक्षक भर्ती जैसा 40/45 रखा जाए।
शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को खाली रखते हुए भर्ती का निर्देश दिया है। अब निर्णय सरकार को लेना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भर्ती करेगी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि वह इस मामले में कोर्ट से अपना पक्ष सुनने की अपील करेंगे।
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मेरिट में नीचे वाले चयन से होंगे बाहर-- शिक्षक भर्ती में यदि सरकार ने कोर्ट का निर्णय मान भर्ती प्रक्रिया शुरू की तो काउंसलिंग के जारी पूर्व की मेरिट से टॉप वाले तो चुने जाएंगे परंतु मेरिट में नीचे रहने वाले सूची से बाहर हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या आधे से भी कम हो जाने के बाद पूरी मेरिट बदल जाएगी।
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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका पर प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग के लिए जारी 67867 पदों में से 37,339 पदों को होल्ड करने के लिए कहा था। शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट की ओर से शिक्षक भर्ती के कटऑफ मार्क्स 60/65 को चुुनौती दी थी, अभ्यर्थियों की मांग थी की कटऑफ 2018 की 68500 शिक्षक भर्ती जैसा 40/45 रखा जाए।
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शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को खाली रखते हुए भर्ती का निर्देश दिया है। अब निर्णय सरकार को लेना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भर्ती करेगी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि वह इस मामले में कोर्ट से अपना पक्ष सुनने की अपील करेंगे।
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मेरिट में नीचे वाले चयन से होंगे बाहर-- शिक्षक भर्ती में यदि सरकार ने कोर्ट का निर्णय मान भर्ती प्रक्रिया शुरू की तो काउंसलिंग के जारी पूर्व की मेरिट से टॉप वाले तो चुने जाएंगे परंतु मेरिट में नीचे रहने वाले सूची से बाहर हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या आधे से भी कम हो जाने के बाद पूरी मेरिट बदल जाएगी।