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Prayagraj : हाईकोर्ट ने कहा- प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में बांके बिहारी मंदिर से न हो कोई छेड़छाड़
Wed, 21 Dec 2022 12:41 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 21 Dec 2022 12:41 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर क्षेत्र में सरकार की विकास करने की योजनाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में बांके बिहारी जी के मूल मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। साथ ही बिहारी जी मंदिर की पूजा अर्चना में लगे सेवायतों के मंदिर प्रबंधन में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
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मंदिर के आसपास की जो जमीन क्षेत्र के विकास के लिए खरीदी जाएगी, वह ठाकुर जी महाराज के ही नाम से रहेगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने याची अनंत शर्मा तथा कई अन्य सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
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हाईकोर्ट से पारित पूर्व आदेश के क्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल की ओर से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास के लिए एक प्लान प्रस्तुत किया। पूर्व जज की ओर से दी गई रिपोर्ट में मंदिर में भीड़ भाड़ के मद्देनजर उसे नियंत्रित करने तथा मंदिर के आसपास के पांच एकड़ एरिया को विकसित करने को लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
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इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मंदिर के पुजारियों, सेवायतों की ओर से कहा गया कि उनका मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास करने तथा दर्शनार्थियों के हित में किए जा रहे कार्यों का कोई विरोध नहीं है। उनकी आपत्ति केवल इस बात को लेकर है कि ठाकुर बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने न केवल बांके बिहारी मंदिर बल्कि उससे सटे हुए अन्य प्रमुख मंदिरों के साथ भी छेड़छाड़ न करने को कहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि लगभग 250 करोड़ रुपये बांके बिहारी जी के नाम से जमा हैं। कोर्ट ने सरकार से मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने तथा भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार से एक विस्तृत प्लान मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले पर अब 17 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी।